SC Quashes Jharkhand Decision to Grant 100% Quota to locals in Govt Jobs
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◆ The Supreme Court quashed the Jharkhand government’s 2016 decision to grant 100% reservation to locals of 13 scheduled areas in public jobs and upheld a high court decision that had termed the government decision discriminatory and impermissible.
सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक नौकरियों में 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने के झारखंड सरकार के 2016 के फैसले को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के एक फैसले को बरकरार रखा जिसने सरकार के फैसले को भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य करार दिया था।
◆ Observation by SC-“‘The citizens have equal rights, and the total exclusion of others by creating an opportunity for one class is not contemplated by the founding fathers of the Constitution of India”
अनुसूचित जाति द्वारा अवलोकन- “नागरिकों के समान अधिकार हैं, और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके दूसरों के कुल बहिष्कार पर भारत के संविधान के संस्थापक पिता द्वारा विचार नहीं किया गया है”
◆ The Issue: Jharkhand Government in 2016 granted 100% reservations to locals of 13 scheduled areas in public jobs. Previously State HC had termed the decision discriminatory and impermissible.
मुद्दा: झारखंड सरकार ने 2016 में सार्वजनिक नौकरियों में 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण दिया। पहले राज्य HC ने निर्णय को भेदभावपूर्ण और अनुचित करार दिया था।
◆ Rights violated: The move is unconstitutional and ultra vires Articles 14, 16(2), 16(3) and 35 of the Constitution of India.
अधिकारों का उल्लंघन: यह कदम असंवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16(2), 16(3) और 35 के विपरीत है।
◆ For reservation outer limit is 50% as specified in the Indra Sawhney case, 1992.
आरक्षण के लिए बाहरी सीमा 50% है जैसा कि इंद्रा साहनी मामले, 1992 में निर्दिष्ट है।
◆ Previous Case: The top court relied on the constitution bench judgment of 2020 related to a 100% quota in jobs in Andhra Pradesh.
पिछला मामला: शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश में नौकरियों में 100% कोटा से संबंधित 2020 के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया।
◆ Power of Governor over scheduled areas: The power of the governor is pari passu with the legislative power of Parliament and the State. The power of the Governor does not supersede the fundamental rights guaranteed under Part III of the Constitution.
अनुसूचित क्षेत्रों पर राज्यपाल की शक्ति: राज्यपाल की शक्ति संसद और राज्य की विधायी शक्ति के समान है। राज्यपाल की शक्ति संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का अधिक्रमण नहीं करती है।
Team ULF