Why in News
खबरों में क्यों
The West Bengal cabinet has approved the creation of seven new districts in the state. This will take the number of districts in West Bengal to 30 from the existing 23.
पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में सात नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी है। इससे पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या मौजूदा 23 से बढ़कर 30 हो जाएगी।
List of New districts
नए जिलों की सूची
◆ A new Sundarban district will be carved out of South 24-Parganas district
दक्षिण 24-परगना जिले को मिलाकर एक नया सुंदरवन जिला बनाया जाएगा
◆ Two new districts will be created out of North 24-Parganas district — Ichhamati in Bongaon subdivision and a yet unnamed district in Basirhat;
उत्तर 24-परगना जिले से दो नए जिले बनाए जाएंगे – बोंगांव उपखंड में इछामती और बशीरहाट में एक अभी तक अज्ञात जिला;
◆ Ranaghat, a city and municipality in Nadia district, will become the fourth new district
नदिया जिले का एक शहर और नगर पालिका राणाघाट चौथा नया जिला बनेगा
◆ A new district of Bishnupur will be carved out of the existing Bankura district; and
मौजूदा बांकुरा जिले से बिष्णुपुर का एक नया जिला बनाया जाएगा; तथा
◆ Two new districts of Baharampur and Jangipur will be created out of Murshidabad district.
मुर्शिदाबाद जिले से दो नए जिले बहरामपुर और जंगीपुर बनाए जाएंगे।
Do you know ?
क्या आप जानते हैं ?
◆ States keep creating new districts from time to time as smaller units would make governance easier and would benefit the people by bringing the government and the administration closer to them.
राज्य समय-समय पर नए जिले बनाते रहते हैं क्योंकि छोटी इकाइयाँ शासन को आसान बनाती हैं और सरकार और प्रशासन को उनके करीब लाकर लोगों को लाभ पहुँचाती हैं।
◆ This power of creating or scrapping districts, or changing their boundaries lies with the state governments, who can pass a law in the Assembly or simply issue an order and notify it in the gazette. The Centre does not have a say in the matter.
जिलों को बनाने या खत्म करने, या उनकी सीमाओं को बदलने की यह शक्ति राज्य सरकारों के पास है, जो विधानसभा में एक कानून पारित कर सकती हैं या केवल एक आदेश जारी कर सकती हैं और इसे राजपत्र में अधिसूचित कर सकती हैं। इस मामले में केंद्र की कोई बात नहीं है।
Team ULF