Recently, the Central Consumer Protection Authority (CCPA) issued notices to e-commerce entities, Amazon, Flipkart and Snapdeal for the sale of toys in violation of standards directed for compulsory use by the Central Government (हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देशित मानकों के उल्लंघन में खिलौनों की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स संस्थाओं, Amazon, Flipkart और Snapdeal को नोटिस जारी किया)
Why in news (ख़बरों में क्यों)
- CCPA has sought a response from the e-commerce entities within 7 days from the issuance of a notice, failing which necessary action may be initiated against them under the provisions of the Consumer Protection Act, 2019 (सीसीपीए ने नोटिस जारी करने के 7 दिनों के भीतर ई-कॉमर्स संस्थाओं से जवाब मांगा है, ऐसा न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सकती है)
- It has also written to District Collectors across India to investigate unfair trade practices and violation of consumer rights concerning the manufacture or sale of such goods and submit Action Taken Report to CCPA ( इसने भारत भर के जिला कलेक्टरों को अनुचित व्यापार प्रथाओं और ऐसे सामानों के निर्माण या बिक्री से संबंधित उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और सीसीपीए को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी लिखा है)
Key facts about the Central Consumer Protection Authority (CCPA) (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के बारे में मुख्य तथ्य)
- It is a regulatory body established in 2020 based on the provisions of the Consumer Protection Act, 2019 (यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के आधार पर 2020 में स्थापित एक नियामक संस्था है)
- Nodal Ministry: The Ministry of Consumer Affairs (नोडल मंत्रालय: उपभोक्ता मामले मंत्रालय)
- Composition (संघटन)
- It will have a Chief Commissioner as head, and only two other commissioners as members one of whom will deal with matters relating to goods while the other will look into cases relating to services (इसके प्रमुख के रूप में एक मुख्य आयुक्त होगा, और सदस्यों के रूप में केवल दो अन्य आयुक्त होंगे, जिनमें से एक माल से संबंधित मामलों को देखेगा जबकि दूसरा सेवाओं से संबंधित मामलों को देखेगा)
- The CCPA will have an Investigation Wing that will be headed by a Director General (सीसीपीए में एक जांच विंग होगा जिसका नेतृत्व महानिदेशक करेंगे)
- District Collectors too, will have the power to investigate complaints of violations of consumer rights, unfair trade practices, and false or misleading advertisements (जिला कलेक्टरों को भी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों की जांच करने की शक्ति होगी)